माननीय न्यायालय ने अवैध शराब रखने व ट्रेक्टर दुर्घटना में आरोपियों को सुनाई सजा

अवैध शराब रखना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा व 25 हजार रूपये का जुर्माना
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर न्यूज। ब्यूरो चीफ
जिले में अवैध शराब रखकर उसे विक्रय करने का काम जोरो पर चल रहा है। हालाकि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा इस मामले में समय समय पर अवैध शराब की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते माननीय न्यायालय ने एक प्रकरण में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने पास अवैध शराब की पेटियां छुपा रखी थी। इसी प्रकार एक अन्य सड़क दुर्घटना के मामले में भी माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रैक्टर चालक व उसके मालिक को भी सजा सुना दी। इस दुर्घटना में ट्रेक्टर के पलटने से एक युवक की मौत हो गई थी। न्यायालय ने इस मामले को ट्रैक्टर चालक को दोषी माना व उसे सजा सुनाई। दिलचस्प बात यह है कि न्यायालय ने ट्रैक्टर मालिक को भी इस मामले में तीन माह की सजा सुनाई है।


पहला प्रकरणः अवैध शराब रखने की सजा
एडीपीओ व अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी निर्मला अजनार ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी कि जिले के थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम झडोली वेलार फलिया के जंगल मे नाले के पार महुए के पेड़ के पास एक व्यक्ति ने अंग्रेजी शराब की पेटीया बेचने के लिए झाड़ियो मे छिपा कर रखी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बतायी स्थान पर पहुंची। जहां एक लड़का महुएं के पेड़ के पास खड़ा था और पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसका नाम, पता पुछने पर उसने अपना नाम परेश पिता संधु नायक निवासी झडोली वेलार फलिया का होना बताया। पुलिस ने उस व्यक्ति से झाड़ियो मे छुपाई हुई अंग्रेजी शराब की अवैध पेटियो को जप्त किया और आरोपी परेष के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय अलीराजपुर मे पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीयो के समर्थन के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलीराजपुर द्वारा आरोपी परेश को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
दूसरा प्रकरणः ट्रेक्टर दुर्घटना
लापरवाहीपूर्व ट्रेक्टर चलाने से ट्रेक्टर के पलटने से हुई एक मौत पर कोर्ट ने सुनाई सजा
इस दुर्घटना के मामले में फरियादी ने प्रकरण में बताया कि वह काकरेट मशीन मे हेल्पर का काम करता है, जब वह उसके साथी केशव पिता बालकिशन निवासी महोरा (उत्तर प्रदेश) के साथ ट्रेक्टर मे काकरेट मशीन पीछे लगा कर दाहोद से अलीराजपुर जा रहा था, तभी ट्रेक्टर का चालक ताराचंद ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, केशव ने ट्रेक्टर चालक ताराचंद को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाने से मना किया तब भी ताराचंद नही माना और उसने ट्रेक्टर को मय काकेड़ मशीन के पलटी खिला दिया, जिससे केशव ट्रेक्टर के पीछे मशीन मे दब गया और वहीं उसकी मौत हो गयी। ट्रेक्टर ड्राईवर ताराचंद ट्रेक्टर को छोड़ कर भाग गया, आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय मे पेश किया गया
ट्रेक्टर मालिक को भी भुगतनी होगी तीन माह की जेल 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर द्वारा आरोपी ताराचंद पिता बच्चु निवासी मकन दगड़ी मथुरा को अलग-अलग धारा मे तीन माह के सश्रम कारावास, छः माह के सश्रम कारावास और एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा ट्रेक्टर के स्वामी वीरसिंह को तीन माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

पिता के हत्या करने वाले पुत्र को 5 वर्ष की सजा व युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा


आलीराजपुर व जोबट न्यायालय ने सुनाई आरोपियों को सजा
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर। ब्यूरो चीफ
जिले में दो अलग अलग मामलों में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अलीराजपुर के द्वारा पिता की हत्या के एक आरोपी को 5 साल और युवक की हत्या के चार आरोपियों को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जोबट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं। एक घटना जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सडली की है तो दूसरी घटना आजादनगर-भाबरा थाना क्षेत्र के ग्राम महेंद्रकोठार की हैं। 
जिला न्यायालय के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी एम.एस.वसुनिया ने मीडिया को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि  थाना चांदपुर के अपराध क्रमांक 24/18 धारा 302 भादवि के अपराध मंे घटना दिनांक 18/02/18 की करीब रात 08ः30 बजे आरोपी लालु पिता राधु निवासी सडली ने परिवार की बात को लेकर अपने पिता राधु के सिर में बैल गाड़ी का खलनिया (लट्ठ) मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत थाना चांदपुर के द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया। विचारण माननीय न्यायालय श्रीमान लखनलाल गोस्वामी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अलीराजपुर के द्वारा अभियोजन साक्षियो के समर्थन के आधार पर आरोपी लालु पिता राधु को धारा 304 भाग-1 भादवि 1860 में 5 वर्ष की सजा व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई।  उक्त प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री विजय गेहलोत ने की।  
जोबट अपर सत्र न्यायालय का फैसला-हत्या के 4 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा।

सहा. लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी एम.एस.वसुनिया ने बताया कि थाना चन्द्र शेखर आजाद नगर के अपराध क्रमांक 53/13 धारा 294,341,302,147,148,149 भादवि के अपराध मंे घटना वर्ष 2013 में मेहरचंद बरझर बाजार करके अपने गांव महेन्द्र कोठार आ रहा था तो आरोपीगण रूपजी पिता चतरा भील भारतसिहं पिता रूपजी भील, कल्लु पिता रूपजी भील, वरसिंह पिता रूपजी भील सभी निवासीगण कोठार ने मेहरसिंह को  पत्थरों से मारपीट की। जिससे मेहरचंद को सिर, कपाल, आॅख, होठ,काॅन पर गंभीर चोटे होने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वहां से उसे अस्पताल भाबरा फिर दाहोद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। थाना चंद्रशेखर आजाद नगर द्वारा अभियोग पत्र जोबट न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जोबट द्वारा अभियोजन साक्षियो के समर्थन के आधार पर सभी आरोपीगणो को आजीवन कारावास की सजा एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा दी गई। उक्त प्रकरण की पैरवी उप संचालक (अभियोजन)  श्री राजीव गरवाल ने की।