अलीराजपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू 1 जून 2021 तक प्रभावशील रहेगा

किराना एवं कृषि कार्य से संबंधित दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी,

हाट बाजार के दिन बाजार बंद रहेंगे

ब्यूरो। आलीराजपुर न्यूज़

 जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक प्रभारी कलेक्टर संस्कृति जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक  विजय भागवानी, अपर कलेक्टर  सुरेशचन्द्र वर्मा, एसडीएम अलीराजपुर लक्ष्मी गामड, नगर पालिका अध्यक्ष  रितेश डावर, पूर्व विधायक माधोसिंह डावर, भाजपा जिलाध्यक्ष  वकीलसिंह ठकराला, कांग्रेस कार्यवाह अध्यक्ष  ओम राठौर,  किशोर शाह, राकेश अग्रवाल, दीपक चौहान, दीपक दीक्षित, संतोष थेपडिया संजय माझी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम प्रभारी कलेक्टर  जैन ने समस्त समूह सदस्यों को जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी से अवगत कराया। बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना कर्फ्यू 01 जून 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया कि जिले में किराना एवं कृषि कार्य से संबंधित सामग्री की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 07 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी, किन्तु जिस दिन जिस नगरीय, कस्बाई क्षेत्र में स्थानीय हाट बाजार लगता है उस दिन बाजार बन्द रहेगे। दुकानें संचालन के दौरान एवं बाजार आमजनों को कोविड नियमों (मास्क लगाना, सोषल डिस्टेन्सींग का पालन आदि ) अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालें नागरिकों एवं दुकानदार/व्यापारियों पर चालानी कार्यवाही की जाए। समस्त शासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति एवं कार्यालयीन स्टाफ की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होगे। सहकारी एवं शासकीय बैंक कोविड़ नियमों का पालन करते हुए आंशिक रूप से संचालित रहेंगे। जिले के समस्त कियोस्क पूर्व निर्देशानुसार बंद रहेंगे लेकिन बैंकिंग कोरस्पोंडेंट घर-घर जाकर लेन-देन कार्य कर सकेंगे। जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त प्रकार की दुकानें एवं व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बैठक में समूह सदस्यों ने विभिन्न सुझावों के साथ उक्त सुझाव भी दिया कि बाजार में अत्यधिक भीड ना हो इसके लिए सब्जी दुकानें अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो। दोपहिया वाहन पार्किंग हेतु नगर के बाहरी क्षेत्रों में व्यवस्था सुनिश्चित हो। 


धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 

 प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। उक्त आदेश के तहत जिले में कोरोना कर्फ्यू 1 जून 2021 की सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए बढाया गया है। उक्त आदेश के तहत जिले में कंटेन्मेंट झोन में सभी दुकानें एवं व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। कोरेना कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक किराना सामग्री, कृषि गतिविधियों से संबंधित दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुली रहेगी परन्तु साप्ताहिक हाट बाजार के दिन उस क्षेत्र की यह दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। शासकीय कार्यालयों में 100 प्रतिषत अधिकारी एवं 25 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। उक्त आदेश उन पर लागू नहीं होगा जो कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे है। 

फोटो :- 1. संकट प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन हुआ। 

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