जिले में जोबट व चांदपुर समूह की शराब दुकानों के लिए 25 मई को ई-टेंडर के माध्यम से होगी नीलामी
शराब ठेकेदारों ने नए ठेकों के लिए नीति अनुसार नहीं लिए ठेके इसलिए लगे ई टेंडर
आलीराजपुर न्यूज ब्यूरो।
जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही ने बताया कि नवीनीकरण के अभाव में जोबट समूह की पांच एवं चांदपुर समूह की तीन देशी व विदेशी शराब दुकानों का ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर अलीराजपुर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा 25 मई 2021 को दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। ई-टेंडर हेतु आॅन लाइन टेंडर प्रपत्र डाउन लोड हेतु ई-टेंडर आॅफर सबमिट 25 मई के दोपहर एक बजे तक होंगे। ई-टेंडर हेतु आॅन लाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय 25 मई दोपहर 2 बजे रहेगा। जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर होगा। उक्त संबंध में अधिक जानकारी एनआईसी पार्टल पर एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से अवकाष दिवस को छोड कर प्राप्त की जा सकती है।
दो अनाज व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज, अनाज और बारदान भी जप्त
कलेक्टर सुरभि गुप्ता के दिशा निर्देशन में एसडीएम अलीराजपुर लक्ष्मी गामड के नेतृत्व में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अनुभाग क्षेत्र में शासकीय राशन वितरण दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है तथा कोविड-19 के मद्देनजर वितरण होने वाले खाद्यान्न वितरण की पारदर्षिता व्यवस्था सुनिष्चित कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती गामड एवं दल में सम्मिलित नायब तहसीलदार जितेन्द्र सोलंकी, राजस्व निरीक्षक संजय वसुनिया, कनिष्ठ आपूअिधिकारी रामा अवास्या एवं अन्य ने शासकीय उचित मूल्य दुकान जमरा फलिया ग्राम पलासदा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त राषन वितरण दुकान के परिसर में व्यापारी सुरेष पिता कांतिलाल राठौर ग्रामीणों को कोविड -19 के मद्देनजर फ्री वितरण हो रहे राषन को खरीद रहा है। इसी प्रकार एक अन्य व्यापारी नारायण चैहान निवासी पटेल फलिया फाटा पलासदा सडक मार्ग पर ग्रामीणों से अनाज खरीद रहे थे। जांच और पूछताछ के दौरान संबंधित व्यापारियों के पास से बडी मात्रा में गेहूं, बाजरा और चावल जप्त किया गया। मौके पर जमरा फलिया पलासदा से व्यापारी गोविन्द पिता कांतिलाल निवासी बडी खट्टाली तहसील जोबट से 30 कट्टे गेहू (प्रति कट्टा 40 किलोग्राम ) कुल मात्रा 12.10 क्ंिवटल, बाजरा 03 कट्टे कुल मात्रा 1.20 क्ंिवटल, चावल 0.40 क्ंिवटल इस प्रकार बाजार मूल्य से राषि 28 हजार 100 रूपये की सामग्री जप्त की एवं एक अन्य व्यापारी नारायण चैहान पिता भेरूसिंह चैहान, निवासी पटेल फलिया ग्राम फाटा अलीराजपुर से 06 कट्टे गेहूॅ (प्रति 40 किलोग्राम) को दोनो व्यापारी से कुल बाजार मूल्य 32 हजार 840 रूपये की खाद्यान्न (गेहूॅ, चावल, बाजरा) जप्त किया गया। उक्त कार्रवाई में व्यापारियों से म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम की सरकारी छपाई अंकित बारदाने और सिलाई मषीन आदि भी जप्त की गई। इस मामले में संबंधित व्यापारी गोविन्द राठौर निवासी बडी खट्टाली के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा भादवि 1860 की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं एक अन्य व्यापारी नारायण चैहान पर आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
ग्रामीणजन कोरोना जांच हेतु आगे आ रहे
कील कोरोना अभियान के तहत मैदानी अमला लगातार ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ कोरोना जांच के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस कार्य में ग्राम स्तरीय प्रस्फुटन समितियां के सदस्यगण और वालेन्टीयर्स भी सहयोग कर रहे है। मैदानी अमले और कोरोना वालेन्टीयर्स के प्रयास सफल हो रहे है। ग्रामीणजन आगे आकर कोरोना जांच करा रहे है। ग्रामीणेां को कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण के लिए भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण की चैन तोडने हेतु प्रत्येक व्यक्ति कोरोना कफ्र्यू के निर्देषों का पालन करें - कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोडने तथा जिले में प्रभावी रूप से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु कोरोना कफ्र्यू लागू किया गया है। अतः समस्त जिलेवासी कोरेाना कफ्र्यू के दिषा निर्देषों का पालन अनिवार्य रूप से और कडाई पूर्वक करें। कोरोना संक्रमण की चैन को तोडने के लिए आवष्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में ही रहे। अत्यंत आवष्यक कार्य होने की स्थिति में ही अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने जिले की समस्त जनता से आह्वान किया है कि कोरेाना संक्रमण की चैन को तोडने में प्रषासन का सहयोग करें। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि भीड एकत्र हो ऐसे पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजन नहीं किये जाए। उन्होंने माइक्रो कंटेन्मेंट क्षेत्र और होम क्वारेन्टीन के दिषा निर्देषों का सख्ती से पालन सुनिष्चित कराए जाने के निर्देष भी दिए है। साथ ही आमजन से आह्वान किया है कि जिला प्रषासन के दिषा निर्देषों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की चैन को तोडने के प्रयासों में सहयोग करें। कोरोना कफ्र्यू का कडाई से पालन सुनिष्चित कराए जाने संबंधित निर्देष उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये है।
फीवर क्लीनिक पर जांच कराएं
कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना संभावित लंक्षण महसूस होते है तो तत्काल जिले में बनाए गए फीवर क्लीनिक पर संपर्क करें। उन्होंने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य किसी भी तरह के लक्षण महसूस होने पर तत्काल फीवर क्लीनिक पर संपर्क करें। उन्होंने बताया जिले में 6 स्थानों पर फीवर क्लीनिक संचालित है। उक्त फीवर क्लीनिक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित हो रहे है। फीवर क्लीनिक जिला चिकित्सालय अलीराजपुर एवं जोबट, चन्द्रषेखर आजाद नगर, सोंडवा, कट्ठीवाडा एवं उदयगढ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित हो रहे है। साथ ही मैदानी अमले द्वारा गांव-गांव में कील कोरोना अभियान के तहत सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को कोरोना संभावित लक्षण महसूस होने पर तत्काल उक्त टीम को जानकारी दे तथा कोरोना जांच कराए।
एनएफएसए अन्तर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची बनाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेष द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियो को अस्थाई पात्रता पर्ची स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जनपद एवं नगर पालिका में चिन्हित 24 श्रेणियो के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को घोषणा-पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उक्त पात्र हितग्राहियो के घोषणा-पत्र के बाद स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनकर्ता के निवास ग्राम व वार्ड का परीक्षण किया जावेगा। चिन्हित 24 श्रेणियांे के अन्तर्गत अर्हता रखता है कि नही, परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर, पूर्व से पात्रता पर्ची में नाम तो नही, घोषणा-पत्र एवं समग्र परिवार आई.डी सदस्यो का मिलान किया जाएगा। आवेदन के परीक्षण उपरान्त राषन मित्र पोर्टल पर सचिव या रोजगार सहायक एवं नगर पालिका के नोडल द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत मोड्युल से दर्ज आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की कार्यवाही की जावेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय सत्यापनकर्ता अधिकारी की रहेगी। स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अन्तर्गत परिवार के सत्यापन उपरान्त एनआईसी भोपाल द्वारा साप्ताहिक अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जावेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची तीन माह के लिये जारी की जावेगी। जिला स्तर पर अस्थाई पात्रता पर्ची के संबंध में प्राप्त होने वाली षिकायतों के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित कर श्री तिलोक मनाग्रे को मोबाइल नम्बर -7415093115 को नोडल नामांकित किया गया है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत चिन्हांकित पात्र छुटे परिवारो से आह्वान है कि स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका में घोषणा-पत्र के साथ अस्थाई पात्रता पर्ची का आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त जानकारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अलीराजपुर श्री सवेसिंह गामड ने दी।

