अगर आप जोबट में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए लॉक डाउन मे क्या राहत मिलेगी जोबट वासियों को देखिए इस लिंक में

 जोबट मे क्या-क्या खुलेगा
जोबट से हर्षित शर्मा
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन अभी 3 मई तक जारी रहेगा
इस स्थिति को दृष्टिगत रखते उक्त संक्रमण के फैलाव से रोकथाम एवं बचाव तथा अनियंत्रित स्थिति से निपटने के लिए आगामी आदेश तक जोबट तहसील  में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के संबंध में निम्न आदेश जोबट एसडीएम  सुश्री  किरण सिंह आंजना जारी किया
(1.)  सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक पशु चिकित्सालय पैथोलॉजी लैब एवं मेडिकल दुकानें चालू रहेगी

(2.) केवल कृषि यंत्रों के उपयोग स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत करने वाली दुकानों प्रातः 7:00 से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक चालू रहेगी इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के ऑटो पार्ट्स / गैरेज की दुकान खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है

(3.) खाद्य कीटनाशक एवं बीज वितरण की दुकानें भी प्रातः 7:00 से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक चालू रहेगी

(4.) दूध विक्रेता दुध केवल प्रातः 7:00 से लेकर प्रातः 10:00 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय कर सकते हैं

(5.) सब्जी विक्रय हेतु सप्ताह के दो दिवस शनिवार एवं रविवार निर्धारित किए गए हैं उक्त निर्धारित दिवसों में सब्जी विक्रेता अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र रूट में केवल प्रातः 7:00 बजे से लेकर प्रात 10:00 बजे तक केवल फेरी हाथ ठेले के माध्यम से डोर टू डोर सब्जियों का विक्रय कर सकते हैं

(6.) होलसेलर एवं खेरची किराना विक्रेता केवल होम डिलीवरी के माध्यम से किराना की सप्लाई निर्धारित डिलीवरी बॉय जिन्हें लाँकडाउन पास जारी किए गए वह निर्धारित वाहन से ही प्रातः 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक करवाएंगे

(7.) होम डिलीवरी के अतिरिक्त यदि कोई किराना व्यापारी अवैध रूप से सामान विक्रय करते या कालाबाजारी करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

(8.) अति आवश्यक स्थिति सेवा हेतु चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति एक ड्राइवर व एक यात्री बैक सीट पर तथा होम डिलीवरी अन्य आवश्यक कार्य हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति जो वाहन का संचालन करेगा आने-जाने की अनुमति रहेगी

(9.) पान गुटखा क्रय विक्रय एवं भंडारण पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा

(10.) सड़क सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी

(11.) सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है

(12.) उपरोक्त अनुसार छूट प्राप्त संस्था इकाई व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तथा मास्क का उपयोग सभी के लिए अनिवार्य है

(13.) किसी भी प्रकार सामाजिक धार्मिक गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी

(14.) जिले अथवा जिले के बहार घोषित किए प्रतिबंधित कंटेनमेंट क्षेत्र में या क्षेत्र से किसी प्रकार के सामान का आयात निर्यात एवं आवाज आई पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी


नोट उपरोक्त निर्धारित समय के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय पर किसी भी सामान का विक्रय/  सप्लाई किया जाना निषेध रहेगा एवं सब्जी विक्रेता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी दुकान पर 4 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ को एकत्रित नहीं होने देवें

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