भ्रामक जानकारी पोस्ट करने से बचे
आलीराजपुर न्यूज। सिटी रिपोर्टर
गफ्फार खान
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. प्रकाश ढोके ने नाॅवेल कोरोना वाइरस बीमारी के संबंध में बताया कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बिमारी है। कोरोना वाइरस से घबराएं नहीं इसके बचाव के तरीके अपनाएं एवं सुरक्षित रहे। कोरोना वाइरस के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस के लक्षण नजर आए तो तत्काल जिला शासकीय चिकित्सालय आलीराजपुर में संपर्क करें। लक्षण वाले व्यक्ति मास्क का उपयोग करें।
उपयोग किये गए मास्क को जलाकर या गहरी जमीन में दफन कर नष्ट करें। 14 दिनों तक लोगों के संपर्क में आने से बचे। अत्यावश्यक कार्य होने की स्थिति में ही घर के बाहर निकले। बच्चों और बुजुर्ग अनिवार्यतः घर में ही रहे। आमजन भी भीडभाड वाली जगह में जाने से बचे। खासते एवं छिकते समय रूमाल या टीशू पेपर का उपयोग करें। नियमित रूप से खाकने और छिकने के बाद व खाने से पहले साबुन और पानी से हाथों को धोये। खासने -छिकने के बाद हाथों से आंख, नाक एवं मुंह को न छूए। हाथ मिलाने के बजाए नमस्ते करें। आमजन से प्रभावित देशो एवम् स्थानों की यात्रा से फिलहाल परहेज की अपील की गई है। आगे यह भी बताया कि कोरोना वायरस को लेकर घबराए नहीं, सावधानी रखे। उन्होने आह्वान किया कि सोशल मीडिया में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक संदेशो को ना तो फैलाए और अन्य को भी फैलाने से रोके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डब्ल्यूएचओ व प्रमाणित स्त्रोतों के संदेशो पर भरोसा करें।
सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने से बचे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 15 अप्रैल 2020 तक दंड प्रक्रिया सं. 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। उक्त आदेश के तहत सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक ओर अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
