04 राशन वितरण की दुकानों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर न्यूज। ब्यूरो चीफ
उप वनमण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने बताया कि विगत दिनों से वाट्सपग्रुप पर ग्रामीणों को भ्रमित करने के लिए मेसेज प्रसारित किया जा रहा है कि वन परिक्षेत्र मथवाड़ में 20 करोड़ रूपये की लागत से अभ्यारण क्षेत्र तैयार किया जावेगा किन्तु स्टेट फाॅरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्युट जबलपुर द्वारा तैयार की गयी डी.पी. आर में इस राशि का उपयोग क्षेत्र में ईको टुरिज्म विकास, वन अच्छादन में बढ़ोतरी, चारागाह विकास, भु-जल संरक्षण कार्य, कृषकों एवं मजदूरों के लिये नये आय एवं रोजगार के साधनों का निर्माण एवं सहयोग प्रदान करने के लिये किया जावेगा। डी.पी.आर. का निर्माण क्षेत्र का विकास कार्य पूर्व में रह रहे निवासियों, वन एवं वन्य प्राणियों की जरूरतों को ध्यान में रख कर किया गया है ताकि आमजन एवं वन एवं वन्य प्राणियों के बीच संसाधनों को लेकर घर्षण को कम किया जा सके एवं वन्य प्राणियों द्वारा आये दिन मानव व वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सके। विकास कार्य सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उक्त डी.पी.आर. में किसी भी रूप में अभ्यारण निर्माण का कोई भी प्रस्ताव नहीं है तथा किसी भी प्रकार का कोई विस्थापन कार्य प्रस्तावित नहीं है, साथ ही नागरिकों को वन अधिकार द्वारा प्रदाय वन क्षेत्रों के पट्टों पर भी उक्त कार्य से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।
04 राशन वितरण की दुकानों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना
कलेक्टर डाॅ अभय अरविंद बेडेकर के निर्देश अनुसार समयबद्ध तरीके से राशन को आम जन को वितरण करने की दिशा में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवश्या की रिपोर्ट पर अनुविभागीय अधिकारी जोबट वीरेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 तक शून्य वितरण होने से 5 राशन की दुकानों की औचक जांच कराई गई। जाँच उपरांत 4 राशन वितरण की दुकान यथा बड़ी खट्टाली, कनवाडा, उबगारी एवं कुण्डलवासा पर कंट्रोल आर्डर 2015 की धारा 16 एवं 17 के तहत वितरण में लापरवाही करने पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
दोषी पाए जाने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर डाॅ अभय अरविंद बेडेकर ने जिले में बिक रहे मिलावटी व गुणवत्ताविहीन खाद्य व पेय पदार्थो की रोकथाम करने के लिए निर्देश दिए। निर्देश के परिपालन में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तहसील सोण्डवा के ग्राम छकतला एवं तहसील जोबट में निरीक्षण किया गया इस दौरान उन्होंने छकतला व जोबट में खाद्य व पेय पदार्थों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पेय पदार्थों की जांच करने के लिए सैंपल लिए गए। इसके साथ ही उनके द्वारा अवधि समाप्त होने वाले पेय पदार्थों को जब्त किया गया । उन्होंने बताया कि कलेक्टर डॉ बेडेकर के निर्देशानुसार इस तरह की कार्यवाही सम्पूर्ण जिले में चलाई जाएगी व दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी ।