पुलिस ने की कार्रवाई
उदयगढ़ से राजेश जयंत की रिपोर्ट।
जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने एक आदेश जारी कर विवाहए मृत्यु जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सदस्य सीमा तय की थी । मंगलवार रात्रि को उदयगढ़ क्षेत्र के ग्राम भांडाखापर में उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
प्रधान आरक्षक जगन्नाथ चावड़ा ने बताया कि मंगलवार रात्रि 11 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भांडाखापर मे विवाह कार्यक्रम मे काफी भीड़ है और नाचना गाना चल रहा है।
थाना प्रभारी वीरेंद्र अनारे पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि ग्राम के ही नानिया पिता लालिया देवल ने अपने पुत्र के विवाह पर नाच का आयोजन किया । वहां एंपलीफायर के द्वारा दो बड़े स्पीकर बॉक्स पर गाने बजा कर 150 के करीब ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे एकत्रित होकर नाच गा रहे थे।
पुलिस ने कोरोना का हवाला देते हुए कलेक्टर के आदेश से नानिया देवल को अवगत करवाया और बताया कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है। मौजूद भीड़ को समझा.बुझाकर कार्यक्रम तत्काल संपन्न करवाया।
थाना प्रभारी वीरेंद्र अनारे ने बताया कि मामले में मौका स्थल से एंपलीफायर व दो स्पीकर बॉक्स जप्त करने के साथ ही नानिया के विरुद्ध धारा 188ए 279 भादवी एवं 51ख आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। क्षेत्र के अन्य लोगों को भी समझाइश दी गई कि वह जहां तक हो सके विवाह कार्यक्रम को टाले अथवा सीमित लोगो के साथ कोविड.19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न करें।
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