आवासीय जमीन पर बना दिया अवैध 5 मंजीला व्यवसायिक काम्प्लेक्स,

 प्रशासन ने किया सील, कभी भी चल सकते है हथोड़े व जेसीबी,

अनुमती निरस्त करने के बाद भी तान दिया काम्प्लेक्स
आशुतोष पंचोली 
अलीराजपुर न्यूज। ब्यूरो चीफ 
जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड प्रांगण में बेशकिमती आवासीय जमीन पर 5 मंजीला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स जिला प्रशासन के निर्देश पर शनिवार ३० जनवरी को प्रशासनिक अमले ने अचानक से सील करने की कार्रवाई कर दी। इस काम्प्लेक्स में करीब २५ दुकानों का निर्माण करवाकर उन्हें पगड़ी व किराए पर देकर काम्प्लेक्स मालिक द्वारा लाखों रूपए की प्रतिमाह आमदनी की जा रही थी। काम्प्लेक्स मालिक काम्प्लेक्स के सामने स्थित सरकारी जमीन पर हाथ ठेला व फुटकर दुकान लगवाकर उनसे भी किराए वसुली कर रहा था। जबकि इस व्यवसायिक काम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति भी नगर पालिका द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व निरस्त कर दी गई थी। उसके बावजूद भी बेखोफ काम्प्लेक्स मालिक बद्री राठौड़ ने नियम कायदो की धज्जीया उड़ाते हुए खुलेआम नगर के सीने पर अवैध 5 मंजीला काम्प्लेक्स तान दिया। शनिवार को प्रशासन की हुई कार्रवाई से काम्प्लेक्स मालिक घबराया और नेताओं के घरो ओर आफिसों के चक्कर दिनभर लगाता रहा। वहीं दूसरी और इस मामले में कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बताया कि अनियमितता के चलते काम्प्लेक्स को सील करने की कार्रवाई की गई। कांपलेक्स को बंद करने की कार्रवाई चल रही थी उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी



यह है मामला
बस स्टैंड स्थित बद्रीलाल राठौड़ एवं नारायण राठौड़ का पुश्तैनी जमीन करीब 90 फुट चौड़ा व 23 फुट लंबे पर नपा से व्यसायिक काम्प्लेक्स निर्माण कार्य के अनुमति की तारिख ३० नवंबर २०१७ को मांगी। जिस पर नपा द्वारा १४ दिसंबर २०१७ को विभिन्न शर्तो के साथ अनुमति दे दी गई। अनुमति के पश्चात उप पंजीयक द्वारा १४ मार्च २०१८ को नपा को पत्र जारी कर काम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति को निरस्त करने के निर्देश दिए क्योंकि बद्री व नारायण के द्वारा उक्त जमीन का पंजीयन आवासीय भुखंड में करवाया गया जबकी नपा से अनुमति व्यसायिक काम्प्लेक्स निर्माण की ली गई। उप पंजीयक के पत्र के बाद नपा के द्वारा २२ मार्च २०१८ को बद्री व नारायण को सूचना पत्र के माध्यम से अनुमति निरस्त कर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। शनिवार को एसडीएम लक्ष्मी गामड़, तहसीलदार केएल तिलवारे सहित नपा व प्रशासनिक अमले के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सभी दुकानों पर ताले लगाकर सील कर दी गई। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उनमें काम्प्लेक्स मालिक के खिलाफ रोष देखा गया।



नपा के निर्देशो की की खुलेआम अवहेलना
नपा के द्वारा इस पत्र के बाद काम रोकने के लिए 5 बार नोटिस अंतराल से बद्री और नारायण राठौड़ को जारी किए गए। किंतु उसके बावजूद भी दोनो के द्वारा काम्प्लेक्स निर्माण का कार्य बेधड़क जारी रखा। दोनो ने नपा के निर्देशों की अवहेलना करते हुए काम्प्लेक्स बनाकर हाथोहाथ उसकी सभी दुकाने लाखों की रूपए की पगड़ी लेकर किराए पर उठा दी।
तलघर में पार्किंग और बना दी दुकानें
काम्प्लेक्स मालिक बद्री राठौड़ द्वारा नपा को काम्प्लेक्स निर्माण का जो नक्शा स्वीकृति के लिए दिया गया उसमें काम्प्लेक्स के तलघर में पार्किंग का निर्माण करना बताया गया। किंतु इसके द्वारा वहां पर कई दुकाने बना दी गई। जिन्हें भी भारी रकम लेकर किराए पर दे दी।



जिला पत्रकार संघ करेगा सीएम से शिकायत
इस मामले में जिला पत्रकार संघ के द्वारा पुरी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की जाएगी। साथ ही इस अवैध काम्प्लेक्स के विरूद्ध नगर के विभिन्न सामाजिक संगठन भी खड़े हो गए है और मामले को जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहे है।
उठने लगे सवाल
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नपा के द्वारा २२ मार्च २०१८ को निर्माण अनुमति निरस्त के बाद भी काम्प्लेक्स का निर्माण होता रहा। जाहिर है नपा प्रशासन की इसमें मिली भगत है।
-करीब 3 सालों के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना तो प्रशासन ने की ना ही नपा द्वारा की गई।
-सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार करीब २५ दुकानों का किराया वुसलने के बाद भी जीएसटी जमा नहीं की जा रही।
-इस प्रकार के बड़े व्यवायिक काम्प्लेक्स के निर्माण करने के अधिकार क्या नपा को है, इतने बड़े निर्माण काम के लिए ग्राम तथा नगर निवेश से अनुमति ली जाती है।

इनका कहना है
काम्प्लेक्स निर्माण कर्ताओं के द्वारा आवासीय जमीन पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जिस पर उप पंजीयक द्वारा 9 लाख रूपए का रजिस्ट्री शुल्क अधिरोपित किया गया जिसे इनके द्वारा जमा नहीं किया गया। साथ ही अन्य कई अनियमितता की गई है इस पर इनका काम्प्लेक्स सील किया गया है।
                                         -सुरभि गुप्ता, कलेक्टर आलीराजपुर।
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