धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 15 अप्रैल 2020 तक रहेंगे
आलीराजपुर न्यूज। सिटी रिपोर्टर
रिजवान खान
संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस के कई कारण हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। वहीं भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर भारत देश की जनता द्वारा जनता कर्फ्यू का पूर्ण रूप से समर्थन दिया जा रहा है। जिसका असर आलीराजपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिसके चलते संपूर्ण आलीराजपुर में आलीराजपुर कलेक्टर सुरभि ने गुप्ता दिनांक 15 अप्रैल तक लोकडाउन का आदेश पारित कर दिया है। इसी के चलते आलीराजपुर नगर में कई सामाजिक संगठनो, समूह द्वारा नगर की जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये मास्क वितरण किये जा रहे है। इसी के चलते नगर के मौलाना आजाद मार्ग स्थित मीरा कलेक्शन एवं इन्दौर समाचार आलीराजपुर द्वारा गरीब लोगों, जरूरतमंदो को निशुल्क मास्क का वितरण बुधवार को किया गया।
इस दौरान इन्दौर समाचार के ब्यूरो चीफ गफ्फार खान ने मंगलवार को जोहर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों को मास्क वितरित कर अपने घरों में रहने के लिये सलाह दी। जिस पर सभी ने श्री खान की बात को माना। वहीं मीरा कलेक्शन की संचालक नाजनीन खान ने भी गरीब लोगों के लिये अपनी तरफ से मास्क बनाकर वितरित किये।
वहीं श्री खान ने नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, स्थानीय बस स्टैण्ड पर कर्फ्यू में अपनी सेवा दे रहे नगर पालिका अधिकारी, पुलिस जवानों को भी अपनी तरफ से मास्क का वितरण किया गया। श्री खान के इस कार्य को सभीन ने सराहा।
निर्धारित समयावधि में फल-सब्जी केवल फैरी लगाकर ही बैंची जा सकेगी
कोरोना वायरस की संक्रमण चैन को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 21 दिन का लाॅक डाउन करके निर्देष जारी किये गए। उक्त निर्देष के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने अलीराजपुर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस (कोविड-19) व उसमें जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष दिनंाक 15 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे। इस आदेश के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर ही अल्प समय के युक्तियुक्त कारण के लिए ही बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेशानुसार मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोड़वेज, लोक परिवहन सेवा, संविधा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब तथा ऑटो रिक्शा आदि पर राज्यों से बाहर जाने और आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर भी रोक रहेगी। जिले में निवासरत नागरिकों का सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
समस्त कर्मचारी अपने निवास से कार्यो का सम्पादन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में आएंगे। यह आदेश आपातकालीन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार सेवाएं पर लागू नहीं होेगा। साथ ही राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगी है, उन अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। जिले में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उक्त आदेष के तहत उक्त निर्धारित अवधि में सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी का विक्रय केवल फैरी लगाकर ही किया जा सकेगा। जिले में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें बंद रहेगी। एटीएम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस की दुकानों एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उक्त आदेश के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले, दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, आरओ वाटर विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।



