आखिर नानपुर के ग्रामीणों की शिकायत रंग लाई, पद से हटाए गए सरपंच श्री मौर्य

नानपुर सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई 

आशुतोष पंचोली
 आलीराजपुर।ब्यूरो चीफ 
जिले की सबसे बड़ी कस्बाई ग्राम पंचायत नानपुर के सरपंच श्री समरथ मौर्य के खिलाफ नानपुर के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई लिखित शिकायत का असर करीब 1 माह बाद देखने को मिला है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर श्री शमसुद्दीन द्वारा जांच दल गठित कर पूरे मामले की बारीकी से जांच करवाई गई ।जांच में नानपुर सरपंच श्री मौर्य के खिलाफ मिली शिकायतें सही पाई गई फल स्वरूप नानपुर सरपंच श्री मौर्य को पद से हटाने की कार्यवाही के आदेश मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ श्री एमएल त्यागी द्वारा जारी कर दिए गए। ज्ञात रहे की गत २० दिसंबर २०१८ को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री महेश पटेल नानपुर की पूर्व सरपंच सुश्री मंजुला पटेल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर श्री शमसुद्दीन को नानपुर सरपंच श्री मौर्य के खिलाफ मय प्रमाण के लिखित में एक शिकायती आवेदन दिया गया था। जिला पंचायत सीईओ के द्वारा नानपुर सरपंच मौर्य को पद से हटाने की की गई कार्यवाही से पूरे जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंच उपसरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। जिले के कई ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें बीते दिनों में जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी किंतु कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के चलते इन शिकायतों को जिला प्रशासन के द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, अब इन शिकायतों पर कार्यवाही होना आरंभ हुई है।अब यह देखना गौरतलब होगा कि जिले की अन्य कई ग्राम पंचायतों में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जिला प्रशासन और जिला पंचायत सीईओ किस ढंग से कार्यवाही को अंजाम देते हैं।                                                                                   
यह है आदेश 
न्यायालय विहित प्राधिकारी, पंचायत राज अधिनियम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी ने ग्राम नानपुर निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव पर विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायतों की जांच और प्राप्त अभिमत तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नानपुर संरपच श्री समरथ मौर्य के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए श्री मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश जारी किये है। उक्त प्रकरण में ग्राम नानपुर निवासियों की शिकायत के आधार पर श्री सरंपच श्री मौर्य द्वारा दुकान निर्माण एवं आवंटन में तथा हितग्राही चयन में, निलामी तथा विज्ञप्ति की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर पाया गया कि श्री मौर्य ने म.प्र. पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचारिता से दुकानों का अंतरण किया जो कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की श्रेणी में आता है। जिसके चलते श्री त्यागी ने म.प्र. पंचायत एवं राज स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए नानपुर सरपंच श्री समरथ मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किये है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश सीईओ जनपद पंचायत अलीराजपुर को दिये   हैं। 
क्यों  हुई थी शिकायत...??? 
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