आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर।ब्यूरो
माननीय न्यायालय ने पांच अलग अलग मामलों में अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों को अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलीराजपुर श्री लक्ष्मण डोडवे ने अवैध शराब बैचते पकडे गए आरोपियों पर अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। आबकारी वृत अलीराजपुर के प्रक्ररणो मे आरोपीगण शंकर पिता नानसिंह निवासी जवानिया, भुवानसिहं पिता सेकड़िया निवासी रामसिंह की चौकी, विक्रमसिंह पिता सुंदरसिंह निवासी नानपुर सभी आरोपीगण को 500-500 रूपये का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन श्री एमएस वसुनिया ने बताया कि थाना आम्बुआ के अपराध में आरोपीगण मुकेश पिता हाबु निवासी चौकी हिरापुर एवं करमसिंह पिता रतनिया निवासी हरदासपुर को 800-800 रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।
थाना अलीराजपुर के अपराध में आरोपी जावेद पिता अब्दुल कादीर को 500 रूपये का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।
थाना सोण्डवा के अपराध में माधव पिता साधु निवासी सोण्डवा तथा वेरला पिता सिरदार निवासी सोण्डवा को अवैध रूप से शराब बैचते पाये जाने पर 600-600 रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। थाना नानपुर के अपराध में रतनसिंह पिता अनसिंह निवासी फाटा द्वारा अवैध रूप से शराब बैचते पाये जाने पर 500 रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।
शराबी वाहन चालक पर दो हजार का अर्थदंड
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर श्री लक्ष्मण डोडवे ने अवैध शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ाए गए आरोपी को अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की जा सुनाई है। थाना अलीराजपुर के इस्तगासा क्र. 21/18 में आरोपी महेश पिता भुरसिंह भिलाला निवासी अलीराजपुर द्वारा अपनी मोटरसायकल एम.पी.45 बी.ए.2057 को सिनेमा चैराहा अलीराजपुर पर शराब पीकर बिना बीमा के चलाये जाने पर 2000 रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। यह जानकारी श्री एम.एस. वसुनिया, एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अलीराजपुर ने दी।
