अवैध रूप से शराब रखने के अपराध में 9 आरोपियो को 11100 रू का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा

आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर। ब्यूरो
अभियोजन कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी श्री एम.एस. वसुनिया ए.डी.पी.वो. ने बताया कि  थाना बोरी में दर्ज अपराध में आरोपी  मुलसिह पिता अजय जाति भीलाला उम्र 35 वर्ष निवासी सेमलखेड़ी सीम पर कनदा दुदंड़ा को 19 क्वार्टर अंग्रेजी शराब के अवैध रूप से बेचते पाये जाने पर गिफतार कर न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जोबट      श्री चंद्रशेखर राठौर के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा 1500 रू का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा आरोपी को सुनाई गई। 
इसी तरह आबकारी वृत्त जोबट के द्वारा आरोपीगण सागा पिता केकड़िया भीलाला निवासी जोबट, सरदार पिता जुवानसिंह भीलाला निवासी बरझर, भुरकीबाई पति बच्चु निवासी आजाद नगर, रमतुबाई पति कोदर निवासी आजाद नगर, मुकेश परतिया निवासी आजाद नगर, दुर्गेश पिता शिवसिंह निवासी आजाद नगर सभी आरोपीयों को न्यायालय श्रीमान एच.एल. आलावा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जोबट के द्वारा 800-800 रू कुल 11100 रू का अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। उक्त जानकारी श्री महेश बघेल, एडीपीओ जोबट तथा श्री राजेन्द्र मण्डोड, एडीपीओ जोबट द्वारा दी गई।
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