माननीय न्यायालय ने बीस हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर न्यूज। ब्यूरो चीफ
माननीय सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के द्वारा आरोपी धनु पिता चन्दरसिंह कनेश निवासी ग्राम चौगनवाट अलीराजपुर को पीडिता के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी पी.एस. अहोरिया ने बताया कि घटना दिनांक 01.05.2022 ग्राम चौगनवाट अलीराजपुर की हैं। पीडिता शाम को 7-8 बजे उसके घर के बाहर बैठी थी तभी ग्राम का निवासी आरोपी धनु पिता चन्दरसिंह कनेश आया और पीडिता से बोला कि परिवार के सभी लोग कहां है तब पीडिता ने जवाब दिया कि सभी लोग गांव में शादी देखने गए हैं। पीडिता को अकेला पाकर आरोपी धनु पीडिता को जबरदस्ती पकडकर घर के पीछे चतरसिंह पिता जुवानसिंह के खेत में ले गया। पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी धनु ने पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर ईच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। उक्त कृत्य करने के पश्चात आरोपी धनु द्वारा घटना की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। बाद में पीडिता जब भी अकेली घर पर रहती थी तो आरोपी धनु, पीडिता व पीडिता के परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था। अंतिम बार जब आरोपी ने पीडिता के साथ बलात्कार किया। तब 3-4 माह से माहवारी नहीं आयी तो पीडिता ने घटना की बात माता-पिता को बताई। घटना की रिपोर्ट पुलिस महिला पुलिस थाना अलीराजपुर में की गई।
पुलिस थाना अलीराजपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अलीराजपुर न्यायालय में पेश किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं दस्तावेजो व चिकित्सा साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपी धनु को धारा 376(2)(एन) द.प्र.स. में आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये के अर्थदण्ड एवं 376(2)(एच) भादवि में आजीवन कारावास एवं 20000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन पीएस अहोरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया। यह जानकारी राकेश वास्केल सहा. मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन ने यहां जारी विज्ञप्ति में दी।