सामूहिक आयोजन, कार्यक्रम, पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर न्यूज। ब्यूरो चीफ
सिटी रिपोर्टर
रिजवान खान
संपूर्ण भारत देश में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिसके चलते आलीराजपुर जिला कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण आलीराजपुर जिले के लिये एक विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
कलेक्टर गुप्ता ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/का.व्य./2020/625 अलीराजपुर दिनांक 19.03.2020 में ओदश पारित करते हुए लिखा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आलीरजपुर के पत्र क्रमांक 605 दिनांक 17.03.2020 से प्रतिवेदित किया गया कि आलीराजपुर जिले में आने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के संबंध में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर गुप्ता ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/का.व्य./2020/625 अलीराजपुर दिनांक 19.03.2020 में ओदश पारित करते हुए लिखा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आलीरजपुर के पत्र क्रमांक 605 दिनांक 17.03.2020 से प्रतिवेदित किया गया कि आलीराजपुर जिले में आने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के संबंध में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।
इसके तहत आलीराजपुर जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आलीराजपुर के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं कलेक्टर सुरभि गुप्ता कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला आलीराजपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान माल को सुरक्षित रखने हेतू भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसरण में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हू। जिसमें लोगो के किसी धरने, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना होगी, ये अब नहीं होगें।
इन चीजो पर रहेगा प्रतिबंध
सभी सरकारी, निजी स्कूल, काॅलेज, आंगनवाड़ी आदि की छुट्टी रहेगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मेरिज गार्डन आदि ठहरने की व्यवस्था में किसी विदेशी व्यक्ति का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। संचालनकर्ताओं को रोज आने जाने और ठहरने वालों की सूची और उनके विवरण पुलिस को देना होगी। अत्यावश्यक परिस्थिति में उपरोक्त व्यवस्था की गई है। जिसके लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित करने का समय नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई किसी व्यक्ति को कठिनाई हो रही है तो वे अपना आवेदन एसडीएम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने अपने पत्र में बताया कि उक्त आदेश 19 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा।