भाजपा जिलाध्यक्ष की आंदोलन की चेतावनी के बाद दबाव में आया प्रशासन,


भारी वाहनों के प्रवेश निषेध संबंधी संषोधित आदेश जारी 
अब सुबह 6 से 8 और दोपहर में 11 से 1 बजे तक भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित
आशुतोष पंचोली
आलीराजपुर। ब्यूरो चीफ
जिला प्रशासन की ओर से गत मंगलवार को नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए 6 घंटे के प्रतिबंध के आदेश में शुक्रवार को कलेक्टर शमीमुद्दीन के अनुमोदन के बाद जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुमरावत ने संशोधित आदेश जारी कर दिया। अब नगर में अब सुबह 6 से 8 और दोपहर में 11 से 1 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पहले के आदेश में चांदपुर मार्ग से कुक्षी की ओर जाने वाले वाहनों पर दोपहर 11 से शाम 5 बजे तक नगर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 
 हालांकि इस मामले में दो दिनों पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शाह और ट्रांसपोर्ट आॅपरेटर्स और ट्रांसपोर्ट संचालकों ने जिला प्रषासन के इस आदेश का विरोध करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शाह ने तो बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए कलेक्टर के उक्त आदेष को तुगलकी आदेष बताते हुए आदेष में संषोधन की मांग की थी। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। जिसके चलते जिला प्रशासन व परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ था।

 गुरुवार को जिले के ट्रांसपोर्ट आॅपरेटरों ने पुलिस कंट्रोल रुम में कलेक्टर शमीमुद्दीन व एसपी विपुल श्रीवास्तव से पूर्व में दिए गए आदेश की समीक्षा करने की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद से ही जिला प्रशासन, दबाव में आ चुका था। जिसके चलते शुक्रवार को कलेक्टर महोदय ने आरटीओ निर्मल कुमरावत व अन्य संबंधित अफसरों को बुलवाकर कलेक्टोरेट में बैठक की और पूर्व में दिए गए आदेष की समीक्षा करते हुए अंततः उक्त आदेष में संषोधन करने के निर्देष आरटीओ को दिए। पदेन आरटीओ जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव रहते है  इस वजह से उक्त संशोधित आदेष आरटीओ निर्मल कुमरावत ने जारी किया। इस संशोधित आदेष से टं्रासपोर्ट आपरेटरों ने राहत की सांस ली है। क्यों कि इस आदेष के पूर्व 9 घंटे तक का प्रवेश प्रतिबंध होने से चार दिनों से चांदपुर रोड़ पर सैकड़ों वाहनों की लंबी लंबी कतार लग रही थी जिससे वाहन चालक व ट्रांसपोर्ट आॅपरेटर बेहद परेषान हो रहे थे। 

ये है आदेश 
जिला मुख्यालय स्थित स्कूल, काॅलेज एवं षिक्षण संस्थाओं के समय को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शमीम उद्दीन के अनुमोदन पष्चात सचिव सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला परिवहन अधिकारी अलीराजपुर  निर्मल कुमरावत ने म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अलीराजपुर शहर में भारी वाहन (डम्पर, ट्रक एवं ट्राॅला) का समय सुबह 6 से 8 बजे तक एवं सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक की अवधि में उक्त भारी वाहनों के प्रवेश 
 निषेध संबंधित संषोधित आदेश जारी किया है। 

लोकसभा निर्वाचन हेतु सामान्य, पुलिस और व्यय प्रेक्षकगण नियुक्त
अलीराजपुर। निज प्रतिनिधि 
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने बताया निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 के तहत सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये गए है। सामान्य प्रेक्षक 1997 बैच के आईएएस अधिकारी श्री शांतनु, पुलिस प्रेक्षक डाॅ. एस.के. गडवी एवं व्यय प्रेक्षक श्री लाडूकेषवर पेट्रो नियुक्त किये गए है। 

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